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सतेंद्र अंतिल जमानत विवाद की गलत व्याख्या से जमानत कार्रवाई में भ्रम हाई कोर्ट

On: November 14, 2025 5:42 AM
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सतेंद्र अंतिल जमानत विवाद

सतेंद्र अंतिल जमानत विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में जमानत विवाद पर स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या से जमानत प्रक्रिया में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि दिशानिर्देश आरोप पत्र दाखिल होने के बाद

सतेंद्र अंतिल जमानत विवाद केस की गलत व्याख्या से जमानत प्रक्रिया में भ्रम, हाईकोर्ट ने दिया स्पष्ट निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में जमानत प्रक्रिया को लेकर गलत व्याख्या और भ्रम पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश तभी लागू होते हैं जब आरोप पत्र दाखिल हो चुका हो, और जांच के दौरान जमानत देने के आदेश नहीं हैं।

मामला परिचय

सतेंद्र अंतिल जमानत विवाद
#सतेंद्र अंतिल जमानत विवाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल केस में जमानत के प्रमुख दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या पर चिंता जताई, जिसे लेकर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सात साल तक की सजा वाले मामलों में जमानत का निर्णय केवल आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही लिया जाए।

जिला अदालतों की समस्या

जिला अदालतों और वकीलों द्वारा इस फैसले की गलतफहमी के कारण जमानत याचिकाओं में

कई बार भ्रम व गलत प्रावधान सामने आ रहे हैं।

उच्च न्यायालय का स्पष्टरण

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जमानत के निर्देश जांच के दौरान नहीं, बल्कि अंतिम आरोप पत्र

दाखिल होने के बाद लागू होते हैं।

मामले में मेडिकल रिपोर्ट विवाद

मामले में मेडिकल रिपोर्ट्स के बीच विसंगतियां

भी मिलीं, जिससे आरोप की गंभीरता पर सवाल उठे हैं।

पुलिस कार्रवाई और जांच

पुलिस द्वारा कुछ मामलों में उपयुक्त गंभीर धाराओं

के बजाय कम गंभीर धाराओं का प्रयोग

किया जाना भी भ्रम का कारण बना।

निचली अदालत की भूमिका और फैसले

निचली अदालत ने सावधानी से साक्ष्यों का आकलन

कर कुछ मामलों में जमानत याचिका खारिज भी की,

लेकिन हाईकोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए

सही दिशा निर्देश जारी किए।

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