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शर्मिला टैगोर को SC की लताड़ आवारा कुत्तों पर अवास्तविक राय

On: January 9, 2026 9:59 AM
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शर्मिला टैगोर को SC

शर्मिला टैगोर को SC को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ आवारा कुत्तों पर अवास्तविक राय पर विवाद। जानें क्या कहा SC ने, अभिनेत्री की दलीलें और पशु प्रेम बनाम मानव सुरक्षा का संघर्ष।

शर्मिला टैगोर को SC पशु अधिकार vs सुरक्षा

#शर्मिला टैगोर ने सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के लिए दया की अपील की, पशु अधिकारों पर जोर देते हुए।​ कोर्ट ने इसे अवास्तविक ठहराया, मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केवल आक्रामक कुत्तों को शेल्टर भेजने का आदेश दिया। पशु अधिकार संगठन शर्मिला के साथ हैं, जो नसबंदी और सह-अस्तित्व पर जोर देते हैं। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के हमलों से बच्चे घायल हुए, एक 6 साल की बच्ची की मौत हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया—मानव जीवन प्राथमिक। केवल बीमार व आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखने का संशोधन किया।

शर्मिला टैगोर की दया अपील

शर्मिला टैगोर को SC
#शर्मिला टैगोर को SC

शर्मिला टैगोर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आवारा कुत्तों को हटाने का फैसला बेजुबानों के लिए दरवाजा बंद करता है। उन्होंने दया और सह-अस्तित्व पर जोर दिया। लेकिन कुत्तों के बढ़ते हमलों ने इसे अवास्तविक ठहराया।

SC की कठोर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर भेजने का निर्देश दिया। शर्मिला की दलील सुनकर कोर्ट ने असंतोष जताया। केवल बीमार-आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखने का संशोधन किया।​

अवास्तविक राय क्यों

शर्मिला का पशु प्रेम सराहनीय, लेकिन दिल्ली में बच्चे कटने की घटनाएं बढ़ीं। कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन पहले। उनकी राय को अव्यावहारिक माना गया।​

पशु प्रेमी vs नागरिक

पशु अधिकार संगठन शर्मिला के साथ, लेकिन आम

नागरिक सुरक्षा चाहते हैं। कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किए।

बंगाल-तेलंगाना को छोड़ अन्य को समन।

कानूनी इतिहास

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस JB पारदीवाला

का पुराना आदेश संशोधित। राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर।

जनता की राय

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। कुछ शर्मिला को ट्रोल,

कुछ समर्थन। हमलों में 6 साल की बच्ची की

मौत ने आक्रोश बढ़ाया।

आगे का रास्ता

नसबंदी, वैक्सीनेशन और शेल्टर सुधार जरूरी।

शर्मिला जैसी हस्तियां जागरूकता फैलाएं, लेकिन वास्तविक

समाधान अपनाएं। कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा।


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