15 दिसंबर LAST CHANCE 75% दिसंबर 2025 अंतिम मौका! 75% एडवांस टैक्स न भरने पर 1% मासिक ब्याज लगेगा। आयकर नियम, गणना, पेनल्टी से बचाव और फाइलिंग टिप्स जानें। तुरंत चेक करें
15 दिसंबर LAST CHANCE 75% दिसंबर 2025 की डेडलाइन का महत्व
वित्त वर्ष 2025-26 में एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक 75% भरना अनिवार्य है। इसके बाद 1% मासिक ब्याज लगेगा, जो ITR रिफंड से कटेगा
एडवांस टैक्स क्या है और क्यों जरूरी

एडवांस टैक्स वह टैक्स है जो साल के दौरान चार किश्तों में चुकाना पड़ता है।
यह उन टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है जिनकी कुल टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज्यादा हो।
15 दिसंबर तक 75% एडवांस टैक्स न भरने पर धारा 234B/234C के तहत ब्याज लगता है।
2025-26 के लिए डेडलाइन मिस न करें!
15 दिसंबर 2025 की डेडलाइन का महत्व
वित्त वर्ष 2025-26 में एडवांस टैक्स की किश्तें: 15 जून (15%), 15 सितंबर (45%), 15 दिसंबर (75%) और 15 मार्च (100%)। 15 दिसंबर तक 75% न भरने पर 1% प्रति माह ब्याज। उदाहरण: ₹1 लाख बकाया पर महीने भर में ₹1,000 अतिरिक्त! इनकम टैक्स पोर्टल पर तुरंत चेक करें।
1% मासिक ब्याज कैसे लगता है? पूरी गणना
धारा 234B: अगर कुल टैक्स का 90% एडवांस में न भरा तो 1% मासिक ब्याज। धारा 234C: 75% किश्त मिस पर 1% ब्याज (3 महीने तक)। फॉर्मूला: बकाया राशि × 1% × देरी के महीने। उदाहरण: ₹50,000 बकाया पर 2 महीने देरी = ₹1,000 ब्याज।
75% एडवांस टैक्स की गणना कैसे करें
अपनी अनुमानित इनकम × टैक्स रेट = कुल टैक्स। इसका 75% = 15 दिसंबर की किश्त। TDS घटाकर चेक करें। ऑनलाइन कैलकुलेटर: incometax.gov.in पर उपलब्ध। सेल्फ-एम्प्लॉयड के लिए खासतौर पर जरूरी।
पेनल्टी से बचने के 5 आसान स्टेप्स
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल लॉगिन करें।
Form 26AS से TDS चेक करें। चैलान 280 से ऑनलाइन पेमेंट।
75% किश्त भरें, रसीद सेव करें। 15 दिसंबर रात 12 बजे तक का समय!
किसे एडवांस टैक्स भरना पड़ता है? अपवाद
सेलरी वालों को TDS से छूट, लेकिन बाकी इनकम पर लागू।
फ्रीलांसर, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी ओनर के लिए अनिवार्य
₹10,000 से कम टैक्स पर छूट। नए टैक्सपेयर्स सावधान रहें।
अब क्या करें? एक्टियन प्लान और टिप्स
आज ही PAN से लॉगिन करें और कैलकुलेट करें।
CA से सलाह लें अगर कॉम्प्लेक्स केस। मार्च 2026
ITR में ब्याज खुद जुड़ जाएगा। अभी भरें, नुकसान न उठाएं!











