दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू होने के बाद अब निर्माण कार्य, वाहनों और स्कूलों पर सख्त पाबंदियां लगी हैं। जानिए कौन-सी गतिविधियां बंद हैं और क्या-क्या करना होगा पालन।
GRAP-3 के तहत दिल्ली-NCR में लगी पाबंदियों की पूरी लिस्ट
ये पाबंदियां प्रदूषण नियंत्रण और सांसों की सुरक्षा के लिए लागू की गई हैं और फिलहाल 14 नवंबर तक लागू रहने की संभावना है, आगे की स्थिति के अनुसार बदलाव हो सकता है.
दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद GRAP-3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, पुराने वाहनों पर रोक और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है।
निर्माण कार्यों पर रोक
GRAP-3 के तहत दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण, ध्वस्तीकरण और सड़क खुदाई जैसे कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्य जारी रहेंगे।
पुराने वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली-NCR में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली से बाहर पंजीकृत पुराने वाहनों को भी एंट्री नहीं मिलेगी।
डीजल जनरेटर और खनन पर रोक
GRAP-3 के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर आपातकालीन
सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खनन और स्टोन क्रशर गतिविधियों पर भी रोक लगी है।
स्कूलों और ऑफिसों पर प्रतिबंध
कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में चलेंगे।
कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना
GRAP-3 के नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये
तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
आम जनता के लिए सुझाव
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों से अनावश्यक बाहर
निकलने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है।







